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खाद्य सुरक्षा 2022 में नाम जोड़ने और नाम अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू जल्दी करें आवेदन
खाद्य सुरक्षा में अपना नाम कैसे जुड़वाएं पूरी प्रक्रिया देखें : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पात्र लोगों का नाम शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर अभी तक आपका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा है तो फौरन आवेदन करें। अगर पहले से आपका नाम शामिल है तो लिस्ट में नाम चेक जरूर करें। जिससे अगर आपका नाम हटा दिया गया हो तब समय रहते आप फिर से आवेदन कर सकें।
खाद्य सुरक्षा में नाम होने से हितग्राहियों को अतिरिक्त लाभ मिलने लगता है। लेकिन अधिकांश लोगों को खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया नहीं मालूम। जिसके कारण वे अभी तक इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं ले पा रहे है। इसलिए यहाँ हम स्टेप by स्टेप सरल तरीके से बता रहे है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में अपना नाम कैसे जुड़वाएं। पूरी प्रक्रिया एवं जरुरी दस्तावेज क्या लगेंगे इसकी जानकारी के लिए ध्यान से पढ़ें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की नई पात्रता सूची जारी लिस्ट में आपका नाम है या नहीं देखें
खाद्य सुरक्षा 2022 में अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया
- खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आप खाद्य विभाग या नजदीकी राशन दुकान से ये फॉर्म प्राप्त कर सकते है।
- खाद्य सुरक्षा आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते है। इसके लिए लिंक हमने दे दिया है – लिंक
- सुरक्षा योजना (NFSA) में नाम जुडवाने हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट कर लें।
- अब आवेदन फॉर्म में राशन कार्ड धारक यानि आवेदक का नाम, परिवार के सभी सदस्यों का नाम एवं अन्य विवरण भरें।
- आवेदन फॉर्म में राशन कार्ड का प्रकार सेलेक्ट करें। जैसे – एपीएल, बीपीएल, अन्नपूर्णा या अंत्योदय।
- खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर रहे आवेदक का नाम एवं पूरा पता भरें।
- भरें हुए आवेदन फॉर्म को ध्यान से चेक करें और और घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करें।
- आवेदन पत्र को पूरी तरह भरने के बाद इसमें सम्बंधित सभी दस्तावेज अटैच करना अनिवार्य है। सभी दस्तावेज की लिस्ट नीचे दिया गया है।
- आवेदन फॉर्म तैयार होने के बाद इसे खाद्य विभाग के कार्यालय, राशन दुकान या सम्बंधित अधिकारी के पास जमा कर दें।
- आपके द्वारा जमा किये गए आवेदन की जाँच उपरांत आपका नाम भी खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिया जायेगा।
- खाद्य सुरक्षा में आपका नाम जुड़ने के बाद अगले माह से आपको इसका लाभ मिलने लगेगा।
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खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए आपको कुछ जरुरी दस्तावेज जमा करना है। जिससे आपका आवेदन निरस्त ना हो। इसमें क्या – क्या दस्तावेज लिया जा सकता है उसकी लिस्ट नीचे चेक कर सकते है –
- पुराना राशन कार्ड की छायाप्रति।
- आधार कार्ड की छायाप्रति।
- मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति।
- शपथ पत्र।
- अन्य दस्तावेज।
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शपथ पत्र / स्व घोषणा देना अनिवार्य
खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन के साथ शपथ पत्र / स्व घोषणा देना अनिवार्य है। इसमें आपको घोषित करना होगा कि खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को आप पूरा करते है। अगर बाद में ऐसा पाया जाता है कि आपने अनुचित तरीके से नाम जुड़वाया है तब खाद्य विभाग द्वारा आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही कर पायेगा।
खाद्य सुरक्षा में नाम अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी सरल भाषा में यहाँ बताया गया है। अब कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा में अपना नाम शामिल करवा पायेगा। अगर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने या खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो तब नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते है। हम बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे।
खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाने की जानकारी सभी पात्र हितग्राहियों के लिए उपयोगी है। इसलिए इस जानकारी को उन्हें व्हाट्सएप्प एवं फेसबुक पर शेयर जरूर करें। इस वेबसाइट पर हम राशन कार्ड योजना से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करते है। अगर आप इससे सम्बंधित नई – नई जानकारी सबसे पहले पाना चाहते है तो गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिये – agriculturepedia.in धन्यवाद !
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की नई पात्रता सूची जारी लिस्ट में आपका नाम है या नहीं देखें
राजस्थान में राशन कार्ड का उपयोग
राशन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है, इसीलिए इसकी आवश्यकता हमें बहुत जगह पर पड़ती है, जिनकी सूचि निचे दी हुई है।
1. राशन दुकान से खाद्य पदार्थ जिसमे गेहू, चावल, शक्कर तथा एलपीजी, केरोसेन खारिदने के लिए
2. बैंक अकाउंट खोलने के लिए
3. स्कूल-कॉलेज में
4. कोर्ट-कचेहरी में
5. मतदान कार्ड बनाने के लिए
6. Mobile Sim Card खरीदने के लिए
7. Passport बनाने के लिए
8. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए
9. LPG कनेक्शन के लिए
10. Life Insurance निकालने के लिए
11. सरकारी और निजी कार्यालयों में
हमारे देश में राशन कार्ड भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह ही है। हमारे देश में लगभग सभी लोगों के पास यह डॉक्यूमेंट निश्चित ही होता है। राशन कार्ड 4 Category के होते है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते है।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की नई पात्रता सूची जारी लिस्ट में आपका नाम है या नहीं देखें
राजस्थान में राशन कार्ड कितने प्रकार के है
गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) कार्ड: ये राशन कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है, जो गरीबी रेखा से ऊपर रहते हैं।
बीपीएल– गरीबी रेखा के नीचे कार्ड: इस प्रकार के कार्ड गरीबी में रहने वाले परिवारों को प्रदान किए जाते हैं।
अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड: समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एएवाई कार्ड प्रदान किए जाते हैं।
राजस्थान में राशन कार्ड में नाम जोड़ने की ऑनलाइन प्रक्रिया:
1. सबसे पहले आपको राजस्थान राज्य की राशन कार्ड वेबसाइट में लॉगिन करने की आवश्यकता है।
2. यदि आपके पास लॉगिन प्रमाण-पत्र नहीं हैं, तो आपको पहले साइन अप करने की आवश्यकता है।
3. आपको वेबसाइट में परिवार में नामों को जोड़ने का विकल्प मिलेगा।
4. आपको इसे सही विवरण के साथ भरना होगा क्योंकि गलत विवरण आपके आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
5. राशन कार्ड में किसी अतिरिक्त का नाम जोड़ने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या शादी के कार्ड के साथ आवासीय प्रमाण की अवश्यकता होती हैं।
6. वेबसाइट में दस्तावेजों की सूचि उपलब्ध है। आप वहां से जांच सकते हैं, और तदनुसार अपलोड कर सकते हैं।
7. आवेदन जमा करने के बाद आपको सिस्टम द्वारा उत्पन्न संदर्भ संख्या मिलेगी। आपके आवेदन की स्थिति की जांच के लिए बाद में नंबर का उपयोग किया जा सकता है।
8. 1 महीने के भीतर आपको डाक के माध्यम से अपने पंजीकृत पते पर जोड़े गए नामों के साथ नया राशन कार्ड मिलेगा।
https://rajasthaneducation.news/%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%85%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b7-%e0%a4%ad%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%ab/
राजस्थान में राशन कार्ड में नाम जोड़ने की ऑफलाइन प्रक्रिया:
1. आपको अपने क्षेत्र की राशन खाद्य प्रदायक दुकान पर जाना होगा।
2. आप वहां से नामों को जोड़ने के लिए फॉर्म प्राप्त करेंगे।
3. फॉर्म सावधानी से भरा जाना चाहिए और जिसका नाम जोड़ना है उसका नाम साफ़ भरा होना चाहिए।
4. सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ परिवार के मुखिया द्वारा कार्यालय में प्रदान किया जाना चाहिए।
5. अतिरिक्त नाम जोड़ने के मामले में आप आवासीय प्रमाण के लिए प्राधिकरण से जन्म प्रमाण पत्र जोड़ सकते हैं।
6. फॉर्म में प्रदान किए गए सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद, आपका फॉर्म जमा कर लिया जाएगा और आपको एक संदर्भ संख्या मिलेगी।
7. ऑफलाइन आवेदन की स्थिति की जांच के लिए नंबर का उपयोग बाद में किया जा सकता है।
8. 1 महीने के भीतर आपको डाक के माध्यम से अपने पंजीकृत पते पर जोड़े गए नामों के साथ नया राशन कार्ड मिलेगा।
नवजात बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
⇒ आवेदक बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
⇒ मूल राशन कार्ड
⇒ अभिभावक आईडी प्रमाण
⇒ बिजली का बिल।
⇒ आय का प्रमाण पत्र।
शादी के बाद नाम जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
⇒ शादी का प्रमाण पत्र
⇒ दुल्हन का नामकरण प्रमाण पत्र (माता-पिता राशन कार्ड से)
⇒ पति का मूल राशन कार्ड
⇒ आधार कार्ड , यदि आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड आवेदन का नंबर।
⇒ बिजली का बिल।
⇒ आय का प्रमाण पत्र।
⇒ एलपीजी कनेक्शन का नंबर। (अगर उपलब्ध हो तो)
यदि आप निवास का कोई प्रमाण नहीं दे सकते हैं तो अंचल का एफएसओ आपके पड़ोस के दो स्वतंत्र गवाह से विवरण रिकार्ड द्वारा पूछताछ करता है। राशन कार्ड तैयार करने की निर्धारित समय सूची साधारणत:15 से 20 दिनों की होती है। तथापि प्रक्रिया और समय सीमा में एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतर हो सकता है।
राजस्थान में राशन कार्ड बनाने के लिए शुल्क
राशन कार्ड बनाने के लिए शुल्क 3 रुपये से लेकर 45 रुपये तक लिया जाता है। सभी राज्यो का शुल्क अलग अलग होता है। तथा कुछ राज्यो में तत्काल राशन कार्ड के लिए अतरिक्त शुल्क 100 रुपये तक लिया जाता है।
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