प्रमाणित बीज वितरण हेतु अनुदान सहायता व बीज मिनिकिट
हम यहाँ हमारे किसान भाइयो के लिए अपने कृषक कार्यो के उत्थान के लिए प्रमाणित बीज वितरण हेतु अनुदान सहायता व बीज मिनिकिट सेवाएँ आपके लिए यहाँ उपलब्ध करवाई हैं |
प्रमाणित बीज वितरण हेतु अनुदान सहायता
- फसल उत्पादन में गुणवत्तायुक्त / प्रमाणित बीज का प्रमुख योगदान है। इससे ना केवल प्रति इकाई फसल उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है, अपितु फसल उत्पादन के अन्य आदानों यथा उवर्रक, सिचाई आदि का भी समुचित उपयोग होता है।
देय लाभ:-
- विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमाणित बीज वितरण पर देय लाभ का विवरण निम्नानुसार है।
क्र स् | फसल | देय लाभ |
1 | दलहनी फसले (मूंग, मोठ, उडद, अरहर, चना) | दस वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू॰ 5000/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो। |
दस वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू॰ 2500/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो। | ||
2 | न्यूट्री सीरियल (बाजरा एवं ज्वार किस्में) | दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिषत अथवा रू॰ 3000/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो। |
दस वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू॰ 1500/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो। | ||
(बाजरा एवं ज्वार संकर किस्में) | संकर किस्मों के प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिश्त अथवा रू॰ 10000/- प्रति क्वि॰ जो भी कम हो। | |
3 | मोटा अनाज (मक्का एवं जौ किस्में) | दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू॰ 3000/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो। |
दस वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू॰ 1500/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो। | ||
मक्का हाइब्रिड | संकर किस्मों के प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू॰ 10000/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो। | |
4 | गेहूं एवं धान | दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू॰ 2000/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो। |
दस वर्ष से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू॰ 1000/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो। | ||
5 | सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरण्डी, सरसों | 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या रू0 4000/- प्रति क्वि॰, जो भी कम हो एवं 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित संकर किस्मों /तिल किस्मों के प्रमाणित बीज की कीमत का 50 प्रतिशत या रू0 8000/- प्रति क्वि॰, जो भी कम हो। |
6 | ग्वार | दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू॰ 1200/- प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो। |
- समस्त श्रेणी के क़षक जिले में जनसंख्या के अनुपात में
- स्वपरागित फसल होने से तीन वर्ष में एक बार, परपरागित फसल हेतु दो वर्ष में एक बार एवं संकर किस्मों हेतु प्रति वर्ष अनुदान पर बीज प्राप्त किया जा सकता है।
- दलहनी फसले, मोटा अनाज, गेहूं, धान एवं ग्वार फसले के तहत एक कृषक को अधिकतम 2 है0 हेतु अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज देय।
- समस्त तिलहनी फसलों हेतु अधिकतम 5 है0 तक ही प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
- अनुदानित बीज पहले आओ पहले पाओ के सिद्धान्त पर उपलब्ध।
- अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु क़षक द्वारा संबंधित कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करे।
- प्रपत्र में संबंधित कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी से सिफारिश उपरान्त उनके क्षेत्र में कार्यरत ग्राम सेवा/ क्रय विक्रय सहकारी समिति/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं के अधिक़त निजी विक्रेताओं से सिफारिश की गई फसल की किस्म की बीज अनुदानित दर पर प्राप्त कर सकते है।
- खरीफ, रबी व जायद हेतु उपयुक्त बुआई समय अनुसार।
बीज प्राप्ति स्थल
- ग्राम सेवा/ क्रय विक्रय सहकारी समिति/तिलहन उत्पादक सहकारी समिति/लेम्पस, पेक्स एवं एफपीओस।
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- ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
- पंचायत समिति स्तर पर:- सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय
- उपजिला स्तर पर:- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय
(1) बीज मिनिकिट का उद्देश्य :-
(2) बीज मिनिकिटों हेतु पात्रता एवं कृषक चयनः-
(3) विभिन्न योजनान्तर्गत बीज मिनिकिटों का आयोजन :-