खेत तलाई योजना किसान सुविधा विस्तृत जानकारी और आवेदन व पात्रता
खेत तलाई
वर्षा जल के संग्रहण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थाम के सभी जिलों में वर्षा जल के संग्रहण के लिए खेतों में खुदाई करके वर्षा जल के पानी को इकट्ठा करके उससे भूमि सिंचाई के रूप में पुनः उपयोग करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है इसके लिए राजस्थान सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों मिलकर कुछ-कुछ अनुपात में अनुदान जारी करते हैं
वर्षा जल के संग्रहण के लिए किसानों को सरकार के द्वारा जारी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होता है जिसके लिए उन्हें लघु किसान या सीमांत किसान तथा वृहत किसानों सभी के लिए यह योजना फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें किसान बरसात के पानी को अपने खेत के किसी भाग में तलाई बनवा कर एकत्रित कर सकता है तथा उसे पुणे कम से कम एक मौसम तक सिंचाई के रूप में उपयोग कर सकता है
वर्षा जल संरक्षण के लिए मिलने वाली सरकार द्वारा अनुदान राशि किसान द्वारा अपने खेत में वर्षा जल के इस कथन के लिए उपयोग में आने वाली तलाई के निर्माण के लिए राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों द्वारा कुछ राशि का अनुदान दिया जाता है जिसका उल्लेख इस प्रकार है
उद्देश्य
- वर्षा के पानी को इकठ्ठा कर सिंचाई के काम में लेने के लिए।
देय अनुदान
- लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73500/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 105000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग कार्य के साथ तथा अन्य श्रेणी कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63000/- रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा 90000/- रूपये प्लास्टिक लाईनिंग कार्य के साथ जो भी कम हो।
- न्यूनतम 400 घनमीटर क्षमता की खेत तलाई पर ही अनुदान देय।
पात्रता
- कृषक के स्वयं के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर हो।
- संयुक्त खातेदार की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर प्रति कृषक हिस्सा 0.3 हैक्टेयर से अधिक होने पर ही एक ही खसरे में अलग-अलग फार्म पौण्ड बनाने पर अनुदान के हकदार होगे।
आवेदन प्रक्रिया
- कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के समय आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड / जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
आवेदन करने के लिए यहाॅ क्लिक करें
आवेदन कैसे करें
कब मिलता है लाभ जाने इसके बारे में
राजस्थान भूमि खेत तलाई फार्म पॉन्ड योजना/वर्षा जल संरक्षण योजना के लिए किसान को अपने खेत में बनवाए जा रहे तलाई के लिए तलाई के पूर्ण रूप से बनने के बाद 30 दिन के अंदर-अंदर इस योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है
आवेदन करने के बाद संबंधित क्षेत्र के पटवारी तथा राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा संबंधित भूमिका जायजा लिया जाता है तथा इस बात की पुष्टि की जाती है की क्या सच में वहां कोई तालाब यह तलाई बनी है जिसका उपयोग कृषि योग्य भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा अगर ऐसा होता है तो ही कृषक को इसके लिए प्राप्त लाभ राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है |
आपके लिए यह जानना जरूरी है कि फॉर्म पौंड के लिए आपका आवेदन किस प्रकार से करना है आप ईमित्र के माध्यम से फॉर्म फोन का आवेदन कर सकते हो
खेत तलाई योजना किसान सुविधा विस्तृत जानकारी और आवेदन व पात्रता
फार्म पोंड स्कीम राजस्थान हेतु आवश्यक दस्तावेज ?
- भूमि की जमाबन्दी
- किसान की रंगीन फोटो
- खेत या घर का बिजली का बिल
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- बैंक पास बुक
- लघु सीमांत प्रमाण पत्र
ईमित्र के माध्यम से
स्वयं द्वारा आवेदन
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- आवेदन के बाद कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी।
- इसकी सूचना मोबाइल सन्देश / कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिलेगी।
- खेत तलाई के निर्माण से पहले व बाद में विभाग द्वारा मौका / सत्यापन किया जाएगा।
- अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी ।
वैधता
- चालू वित्तीय वर्ष
फार्म पोंड स्कीम राजस्थान आवेदन ?
ऑनलाइन आवेदन -ई-मित्र केन्द्र | ऑफ़लाइन आवेदन |
– किसान इस योजना के बारे में अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेज के आधार आवेदन कर सकता है | – ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान नागरिक सेवा केन्द्र/ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकता है | – किसान की सम्पूर्ण जानकारी ऑन-लाईन ई-प्रपत्र (e-Form) में भरकर सबमिट होगी | – पंजीयन पत्र और आवश्यक दस्तावेज स्केन एव अपलोड (Scan & Upload) होंगे | – आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर विभागीय प्रोसेस शुरू हो जाएगी, विभाग आपके आवेदन को 30 दिवस मे निस्तारण करेगा | |
– ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान सर्वप्रथम आपनी पात्रता सुनिश्चित करेगा | – आवेदन के लिए ईमित्र या नजदीकी कृषि कार्यालय से आवेदन पत्र लेना होगा | – आवेदन पत्र को अच्छे से भरकर, अपने नजदीकी संबंधित कृषि कार्यालय में जमा करवा सकते है | – अपने आवेदन की स्थति और प्रक्रिया के बारे में नजदीकी कृषि कार्यालय से जानकारी ले सकता है | |
डिग्गी हेतु प्रमुख सामग्री और मापदंड ?
जलसंग्रह टेंक आकार – 20*20 मीटर मॉडल, 50*50 मीटर मॉडल, 100*100 मीटर मॉडल |
– माईक्रोन प्लास्टिक शीट
डिग्गी पर अनुदान योजना हेल्प लाइन नम्बर और सम्पर्क ?
ग्राम पंचायत में क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी, अपने गाँव के लगने वाले जिला स्तर के सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी जिला – ( बागवानी विभाग )
दूरभाष – 0241-2227726
मोबाइल – 9414338784
ईमेल –
किसान टोल फ्री नंबर – 18002802551, 18002806127 (सुबह 10 से शाम 5 बजे तक )
खेत तलाई योजना किसान सुविधा विस्तृत जानकारी और आवेदन व पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक कर्ता के पास निम्नांकित दस्तावेजों का होना अति आवश्यक होगा
- आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड
- जमाबंदी की नकल (जो कि आवेदन कर्ता के नाम पर हो तथा 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए)
- किसी खाली पेपर पेपर पर स्वयं द्वारा शपथ पत्र मैं यह यह उल्लेखित होना चाहिए कि उसके पास कृषि योग्य असिंचित भूमि है
Note:- अगर जमीन की जमाबंदी किसी संयुक्त खातेदार की है तो ऐसी स्थिति में खातेदार की आपसी सहमति के आधार पर प्रत्येक किसान के हिस्से में कम से कम 1 हेक्टेयर से अधिक होने पर ही एक कचरे में अलग-अलग फॉर्म पाउंड ( खेत तलाई ) बनाने के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं
किस विभाग से मिलता है लाभ
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों सरकारों का द्वारा इस योजना के लिए राशि अनुदानित की जाती है जिसका आनुपातिक तौर पर हिस्सा 50:50 होता है
तथा आधे हिस्से में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा अधिकतम 52500 या इससे कम तक की राशि सीकर की जाती है तथा आधी राशि स्वयं किसान को अपने स्तर पर खर्च करनी होती है
वर्षा जल संरक्षण योजना के लिए कृषक द्वारा khet talai/ farm pond योजना के लिए कृषि उपनिदेशक द्वारा फार्म की जांच करने के बाद अगर फॉर्म में उल्लेखित जानकारी के सही पाए जाने पर आवेदन के समय दे गए मोबाइल नंबर पर स्वीकृति के मैसेज के द्वारा सूचित किया जाता है तथा अगर फॉर्म में कोई कमी हो तो उसके लिए भी मोबाइल नंबर मैसेज करके सूचित किया जाता है
कहां करें संपर्क इस योजना के लिए
अगर आवेदन करता ईमित्र पर आवेदन नहीं कर पाए या स्वयं के स्तर पर भी आवेदन करने में असमर्थ हो तो वह अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर या पंचायत स्तर पर या उप जिला स्तर या जिला स्तर पर उपरोक्त किसी भी स्तर पर आवेदन कर सकता है इसके लिए आवेदन कर्ताओं को अपनी ग्राम पंचायत यस संबंधित आवेदन विभाग जहां भी वह आवेदन कर रहा हो मैं उपस्थित कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करें इसके लिए आवेदन कर सकता है तथा संबंधित जानकारी भी ले सकता
अगर कोई भी आवेदन करता इसके लिए आवेदन करना चाहता है तो वह
क्रम | आवदेन के लिए विभाग स्तर | संबंधित अधिकारी |
1 | ग्राम पंचायत स्तर पर | कृषि पर्यवेक्षक से |
2 | पंचायत समिति स्तर पर | सहायक कृषि अधिकारी से |
3 | उप जिला स्तर पर | सहायक निदेशक कृषि विस्तार/कृषि उद्यान अधिकारी |
4 | जिला स्तर पर | उप निदेशक उद्यान/उप निदेशक कृषि विस्तार |
आवेदन करता इस योजना के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अधिसूचना के अनुसार जान सकता है
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किसान खेत तलाई योजना के लिए online आवेदन ईमित्र से कैसे करे जाने इसके बारे में
(subsidy at farm pond yojna )
राजस्थान किसान (खेत तलाई) योजना/ वर्षा जल संरक्षण योजना